उ.म.रे. के साधारण एवं सहायक नियम की संशोधन पर्ची सं.- 73 दिनांक 24.08.2022
01. वर्तमान सा. नि. 1.01(1) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है।
सा.नि. 1.01 (1): इन नियमों को भारतीय रेल (चालित लाइनें) साधारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा।
02. वर्तमान सा. नि. 4.08( 1 (क) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है–
सा.नि. 4.08 (1) (क) रेलवे के प्रत्येक सेक्शन में प्रत्येक रेलगाड़ी को उस गति सीमा के भीतर ही चलाया जाएगा, जो विशेष अनुदेशों द्वारा उस सेक्शन के लिए मंजूर की गई है।
03. नया स.नि. 4.08/3 निम्नानुसार जोड़ा जाता है–
स.नि. 4.08/3 रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा पहले से खोले गए खंड के लिए सेक्शन की गति को 110 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाएगा–
(i) क्षेत्रीय रेलवे के प्रमुख मुख्य अभियंता को रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा पहले से खोले गए सेक्शन की गति को 110 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाने की मंजूरी देने का अधिकार है।
(ii) इसके अलावा, क्षेत्रीय रेलवे द्वारा सेक्शन की गति को 110 किमी प्रति घंटा से अधिक बढ़ाने के लिए रेल संरक्षा आयुक्त की मंजूरी ली जाएगी।
04. वर्तमान स.नि. 3.78/5 को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है–
स.नि. 3.78/5- यदि लोको पायलट ने किसी सेक्शन में काफी समय से कार्य नहीं किया है, तब वह निम्नानुसार रोड लर्निंग प्राप्त कर मार्ग की पुनः जानकारी प्राप्त करेगा–

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